शिमला. जिला दंडाधिकारी अमित कश्यप ने बताया कि शिमला के सभी आग्नेय शस्त्रधारक अपने हथियार व शस्त्र के लाईसेंस में 31 मार्च, 2018 तक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) अवश्य दर्ज करवाएं. इस तिथि के बाद यूएनआई नम्बर के बिना रखे जाने वाले हथियारों के लाईसैंस को अवैध माने जाएंगे.
उन्होंने कहा कि लाईसेंस धारक संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय में यूआईएन नंबर दर्ज करवा सकते हैं. मालूम हो कि राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस में सभी हथियारों का डाटा अपलोड होना है.