शिमला. विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शिमला में शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा यूनीक आईडेंटीफिकेशन नंबर(आधार नंबर) प्राप्त करने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 की गई है. जिला के सभी शस्त्र लाईसेंस धारक जिन्होंने यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर प्राप्त नहीं किया है. वह 31 मार्च, 2018 तक इसे प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें. निर्धारित तिथि के बाद बिना यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर के शस्त्र लाईसेंस अवैध करार होंगे, व इस संबंध में अवैध शस्त्र धारकों के प्रति कार्रवाई की जाएगी.