नई दिल्ली. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कोर्ट और सरकार सख्त क़दम उठा रही है. इसी के चलते कोर्ट ने पहले दिल्ली में दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और अब डीज़ल जेनरेटरों पर भी रोक लगा दी है. यह रोक मार्च तक रहेगी.
दीवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़कर रेडज़ोन में पहुँच गया है. जिसकी वजह से कई क़दम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने भी ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना लगाया है. अन्तर्राज्यीय बस अड्डो पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है कि कैंपस के अंदर अगर बस ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो उसे 500 रूपये का जुर्माना भरना होगा. इसके अलावा अगर कंडक्टर ने आवाज़ लगाकर सवारी भरने की कोशिश की तो उसे भी जुर्माना भरना होगा.
वहीं प्रदूषण को देखते हुए पहले ही बदरपुर पॉवर प्लांट को बंद किया गया है. बढ़ते प्रदूषण से निजात के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने एनवायरमेंट पॉल्युशन कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया है. जिसमे एनसीआर की हवा जिस कैटेगरी में होगी, उसके अनुसार क़दम उठाए जाएंगे. यह प्लान 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा.