हिप्र. राज्य में पैरा मेडिकल के 2,000 पदों सहित लगभग 3,000 नई नियुक्तियां किये जाने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सेब के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को स्वीकृति देने का निर्णय भी लिया गया है. इसके साथ ही अस्पतालों में सीट बढ़ाने तथा नए स्कूल और विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है.
मन्त्रिमण्डल ने फल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्षो की तरजीह पर वर्ष 2017 के दौरान सेब के प्रापण के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया. यह अनुमान है कि 55,849 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत प्रापण इस योजना के तहत सरकारी एजेंसियों अर्थात हिमफेड तथा एचपीएमसी द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। प्रापण मूल्य गत वर्ष के 6.50 रूपये के स्थान पर 6.75 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है.
परिवहन निगम को 120 करोड़ रूपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद निगम कर्मियों को नियमित पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
मंत्रिमण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से ऐसे राजकीय महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान प्रवक्ताओं के पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जहां विद्यार्थियों की संख्या 1000 अथवा इससे अधिक हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण सरंक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक बनाना है।
नए सत्र में 1,000 या उससे अधिक संख्या वाले राजकीय महाविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान प्रवक्ताओं की नियुक्ति का निर्णय सरकार ने लिया है. शिक्षा के क्षेत्र में एक और बदलाव करते हुए सरकार ने शिक्षाशास्त्र के 13 सहायक प्रोफसरों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर करेगी. वही, 13 राजकीय डिग्री महाविद्यालयों शिक्षाशास्त्र(स्नातक से नीचे के पाठ्क्रम) को पढ़ाया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने एक और विशेष फैसला लिया. वन रक्षक होशियार सिंह की दादी हिरदी देवी को जीवन पर्यन्त स्वर्गीय होशियार सिंह के वेतन के बराबर की राशि दिया जाएगा. यह निर्णय होशियार सिंह की ड्यूटी के दौरान असाधारण परिस्थितियों में हुई मौत के दृष्टिगत लिया गया.
मंत्रिमण्डल ने प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति योजना में कम से कम एक कर्मी सुनिश्चित बनाने के लिये जल रक्षकों के अतिरिक्त पदोें की सेवाएं लेने को सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में पशु पालन विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पशु पालन परिचरों (चतुर्थ श्रेणी) के 250 पद, जिनमें 100 पद करूणामूलक आधार पर तथा 150 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही पशुपालन फार्मासिस्टों के 200 पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा.
बैठक में मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी (एडीए प्रथम श्रेणी) के 18 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
इसके साथ अग्निशमन विभाग में अनुबन्ध आधार पर फायरमैन के 35 तथा चालक एवं पम्प आॅपरेटर के तीन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन विभाग में अनुबन्ध आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दो पद भरने की स्वीकृति दी.
मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. सचिवालय में कनिष्ठ आशुलिपिक के चार पदों को भरे जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है.
बैठक में इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला में न्यूक्लियर मेडिसन टैक्निेशन के पद को न्यूक्लेयर मेडिसन टैक्निलाॅजिस्ट में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोग्रामर के चार पदों को भरने के लिए मंत्रीमंडल ने स्वीकृति दे दी है.
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर चार रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ह्युमन हैबिटैट आॅफिसर, एमआईएस अधिकारी व पर्यावरण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी के समयावधि पदों को नियमित पदों में बदला जाएगा.
वन विभाग में 24 नए चालकों की भर्ती की जाएगी. गौरतलब हो कि 8 पद पहले ही खाली चल रहे हैं. मंत्रिमंडल ने चालक कैडर संख्या को 83 से बढ़ाकर 107 कर दी है.
इसके साथ ही मंत्रिमण्डल ने पर्यटन विभाग के उप-निदेशक कार्यालय शिमला तथा कुल्लू के लिए सहायक पर्यटन विकास अधिकारियों के दो पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने बैठक में पुलिस जिला बद्दी तथा जिला किन्नौर के लिए अनुबन्ध आधार पर विधि अधिकारी के दो पदों के अतिरिक्त पुलिस जिला बद्दी के लिए एएसपी का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की.
इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी कई बदलाव किए गए है. मंत्रीमंडल ने कई पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है.
- आईजीएमसी शिमला तथा टांडा मेडिकल महाविद्यालयों सहायक प्रोफेसरों के 17 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती.
- मण्डी जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बाड़ा को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नत
- मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र जंजैहली को 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल का स्तरोन्नत करना
- दो पदों के सृजन सहित कांगड़ा जिला के देओग्रां में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की मंजूरी
- तीन पदों के सृजन सहित कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत बनखण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
- कांगड़ा जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बाड़ी तथा घलौर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा प्रत्येक में तीन पदों के सृजन
- आठ पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल अर्की में अब 100 बिस्तर की सुविधा
- सोलन जिला की ग्राम पंचायत कुफटू के स्वास्थ्य उप-केन्द्र रूगरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति
- सोलन जिला की ग्राम पंचायत पलोग के स्वास्थ्य उप-केन्द्र मांजू में तीन पदों के सृजन
- मण्डी जिला के डडौण में दो पद सृजित कर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की
- हमीरपुर जिला के चकमोह स्थित पशु औषधालय को पशु अस्पताल में बदलने व तीन पदों को भरने की स्वीकृति
- कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत अंबल के कलदून में एक पशु अस्पताल तथा एक नए पशु औषद्यालय खोलने तथा 10 पशु औषद्यालयों को पांच-पांच स्टाफ सहित पशु अस्पतालों में बदलने का निर्णय
इसके साथ ही शिमला जिले के ननखडी उप तहसील को तहसील में बदलने की घोषणा की है. ऊना जिला के गगरेट के कलोह में उप-तहसील खोलने का निर्णय किया गया है.
इसके साथ ही निम्न गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया गया है.
- सिरमौर जिला के गांव टिम्बा-कांडो तथा सेर-खण्डवाड़ी में
- चम्बा जिला के शिक्षा खण्ड चुवाड़ी की ग्राम पंचायत मलुंडा के बदाए में
- शिक्षा खण्ड सलूणी की ग्राम पंचायत खण्डवाड़ा के गांव शैणी में
- शिमला जिला के प्राथमिक शिक्षा खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मानू-भाविया के गांव बीडी
- कांगड़ा जिला के प्राथमिक शिक्षा खण्ड देहरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुराणी के गांव थलाकण में प्राथमिक पाठशाला खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की.
बैठक के बाद बरोटीवाला (बद्दी)-कसौली-धर्मपुर सड़क (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5) को चौड़ा/डब्बल लेन बनाने के लिए भू-अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है.
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2015-16 के लिए बोनस अधिनियम के तहत भुगतान न पाने वाले हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को बोनस के बदले 15000 रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 8 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य व विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
बैठक में जिला कांगड़ा के बल्ला खरोट (परौर) में पीपीपी मोड पर होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने ग्राम स्तर पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में समग्र प्रतिवेदन, अनुश्रवण व अन्वेषण कार्यालय में प्रस्तावित द्विस्तरीय गुणात्मक प्रबन्धन प्रणाली के लिए गुणवत्ता नियंत्रण इकाई सृजित करने का निर्णय लिया।
मन्त्रिमण्डल ने राज्य मानवाधिकार आयोग हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष व सदस्य सहित स्टाफ के पदों को भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में नगर परिषद डलहौजी के पट्टाधारकों/लाभार्थियों के पक्ष में वृत/बाजार भाव/बाजार मूल्य की स्टैंप डयूटी दर को 3 प्रतिशत कम करने व पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की एक मुश्त राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
संशोधन व अधिनियम
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क मरम्मत योजना के तहत गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए मनरेगा घटक के अन्तर्गत बजट में 20 करोड़ रुपये के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में मण्डलीय आयुक्तों, उपायुक्तों/बन्दोबस्त मण्डलों तथा निदेशक भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग में निजी सचिवों के पदों के लिए सामान्य पदोन्नति एवं भर्ती नियम बनाने का निर्णय लिया गया.