नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को, जो वर्तमान में आतंकी फंडिंग मामले में जेल में हैं, हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी।
अदालत के आदेश के अनुसार, राशिद को 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक सत्र के दिन पुलिस सुरक्षा में संसद ले जाया जाएगा। प्रत्येक दिन कार्यवाही समाप्त होने के बाद, उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने संसद में उनके समय के दौरान राशिद पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए। उन्हें सत्र में भाग लेने के दौरान मोबाइल फोन, लैंडलाइन का उपयोग करने या मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी।
जम्मू-कश्मीर के एक निर्दलीय सांसद राशिद को आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह 2019 से हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान संसद में उनकी उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।