कुल्लू. जिले में घनी आबादी वाले नगर निकाय क्षेत्रों में दीवाली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में खतरनाक पटाखों जैसे-हवाई राकेट, डे-कट नाईट और डे-कट राकेट इत्यादि की बिक्री भंडारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी यूनुस ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्र कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार कस्बे में यह प्रतिबंध 19 अक्टूबर तक लागू रहेगा.
उन्होंने बताया कि कुल्लू शहर के ढालपुर में इस समय बड़ी संख्या में दशहरा उत्सव की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं. त्यौहारी सीजन में कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार में व्यापारियों ने बड़ी संख्या में दुकाने सजाई हैं. अतः घनी आबादी वाले इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह प्रतिबंध लगाया गया है.
पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित
दीवाली को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री हेतु स्थान निर्धारित किए हैं. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी यूनुस ने बताया कि ढालपुर में रथ मैदान के सामने, अखाड़ा बाजार में मार्केट कमेटी के पास, सरवरी बाजार में नेहरू पार्क के पास, भुंतर में वृंदावन वन विहाल, शमशी में आईटीआई गेट के सामने, बजौरा में मेला मैदान और बड़ा भुईंन में गड़सा मार्ग पर नंदलाल की दुकान के पास पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाई जा सकती हैं.
इस दौरान कोई भी दुकानदार पक्का निर्माण नहीं करेगा तथा बिक्री के लिए 50 किलोग्राम से अधिक पटाखे नहीं रखेगा. पटाखे खुले प्लेटफार्म पर ही बेचे जा सकते हैं. अस्थायी दुकानों के लाइसेंस नगर परिषद कुल्लू व मनाली और नगर पंचायत भुंतर व बंजार की सामान्य शर्तों पर एसडीएम द्वारा जारी किए जाएंगे.