लाहौल-स्पीति (गोषाल ग्राम पंचायत). ग्राम पंचायत गोषाल में उप मण्डल विधिक प्राधिकरण सेवा एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लाहौल स्पीति कान्ता वर्मा के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.
वर्मा ने बताया कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का समान अवसर प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय व अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने के लिए ‘राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण’ का गठन किया गया है.
जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को न्याय प्रदान करने के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है. उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में लोक अदालतों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. इन लोक अदालतों के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा.
इस अवसर पर अधिवक्ता विशन सिंह व वीरेन्द्र ठाकुर ने भी घरेलू हिंसा, मोटर वाहन अधिनियम, सूचना का अधिकार तथा उपभोक्ता अधिनियम, मद्यनिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी. इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान, महिला मंडल प्रधान तथा अन्य पंचायत सदस्य सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे.