जीएसटी के लागू होने में सिर्फ चार दिन शेष रह गये हैं. पंजीकरण करवाने वालों की भारी भीड़ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया प्रभावित हो गयी. सरकार ने भीड़ को देखते हुए ई-कामर्स पर सामान बेचने वाली छोटी कंपनियों को पंजीकरण में छूट दी है. इसके साथ ही स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) और स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है.
ई-वाणिज्य कंपनियों को वेंडर्स(जो ई-बिजनेस कंपनियों को अपनी सेवा व सामान मुहैया करवाती हैं) को किए गए पेमेंट पर टैक्स काटना जरूरी किया गया था. वेंडर्स को भुगतान के समय ई-वाणिज्य कंपनियों को एक प्रतिशत टीसीएस संग्रह करने का प्रावधान रखा गया था. सरकार ने फिलहाल इसे (टीडीएस संग्रह) को स्थगित कर दिया गया है.
वहीं केन्द्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी कानून के तहत अधिसूचित इकाईयोंं को 2.5 लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति करने के लिए भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस संग्रह देने का नियम बनाया गया था. सरकार के ताजा बयान में इस प्रावधान को भी स्थगित रखा गया है.
वहीं, ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ 20 लाख से कम का कारोबार करने वाली वेंचर्स को भी फिलहाल जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाने से छूट दिया गया है. यानि ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म को सेवा या वस्तु की आपूर्ति करने वाले छोटे व्यावसायियों को एक जुलाई से पहले पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापार एवं उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार ने सीजीएसटी (स्टेट जीएसटी कानून, 2017 के तहत टीडीएस (धारा 51) तथा टीसीएस (धारा 52) से जुड़े प्रावधान को आगे टालने का निर्णय किया है.