शिमला. गुड़िया रेप और मामले में सीबीआई को फिर से हाईकोर्ट से फटकार मिली है. सीबीआई ने इस मामले में आज कुछ और समय की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने 20 दिसंबर तक का समय दिया है. कार्यकारी न्यायधीश संजय करोल एवं न्यायधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच ने पूछा कि तीन महीने बाद भी सीबीआई चालान क्यों पेश नहीं कर पाई है?
कोर्ट के सवाल पर सीबीआई ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में जो लोग संदेह के घेरे में हैं, उनका जिक्र किया गया है, जबकि सूरज की हिरासत में हुई मौत की चार्टशीट तैयार है. जो कि 90 दिन के भीतर पेश कर दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि यह जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने में क्या समस्या है? कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि बार-बार समय मांगने का क्या औचित्य है?
कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी सीबीआई की मांग पर बंदिश लगाई है. अंत में एक घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर संतुष्टि जाहिर की. सूरज मामले में सीबीआई को चालान पेश करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है, जबकि स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए 20 दिसंबर का समय दिया गया है.