कांगड़ा(नूरपुर). खंड विकास कार्यालय नूरपुर की पंचायत सुखार चौधरियां में लोगों को कानून के विषय में जानकारी देने के लिए रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.
विधिक साक्षरता शिविर में अधिवक्ता सोमराज ने शिविर में उपस्थित लोगो को मौलिक अधिकार व खाद्य पदार्थों में मिलावट के विषय व मोटर वाहन अधिनियम के विषय में कानूनी कार्रवाई की जानकारी मुहैय्या करवाई. वहीं अधिवक्ता संदीप डोगरा ने मनरेगा अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने मौलिक कर्तव्य व घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम दहेज निरोधक अधिनियम के बारे में भी लोगो को जागरूक किया.
शीघ्र न्याय दिलाना मकसद
विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता नूरपुर की न्यायधीश कनिका चावला ने की. चावला ने अपने संबोधन में कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य लोगों में कानून के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि निर्धन व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है तथा उन्हें शीघ्र न्याय दिलाना है. कनिका चावला ने कहा कि प्रत्येक नागरिक, जिसकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम हो उस नागरिक को विधिक सेवा निःशुल्क क़ानूनी सहायता मुहैया करवाती है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों व महिलाओं और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना भी विधिक सेवा का मुख्य उदेश्य है.
इस अवसर पर नूरपुर विधिक सेवा प्राधिकरण की न्यायधीश कनिका चावल, पंचायत प्रधान सोनिका देवी, सचिव कमल किशोर, सुरेन्द्र कुमार (नायव नाजीर), मदन कुमार, जीवन कुमार, रोहित कुमार, देवराज डडवाल, नूरपूर थाने से सुरेश कुमार, अजय कुमार सहित गांव के लोग उपस्थित रहे.