रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुये दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. मंगलवार को जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कोड़ा को 22 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि उनके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
याचिका पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब मांगा है. कोड़ा ने हाइकोर्ट में अपनी अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया था. उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी कि सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला कानून के अनुरूप नहीं है.
कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही दिल्ली की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कोड़ा पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया. हालांकि सजा मिलने के तुरंत बाद ही मधु कोड़ा और तीन अन्य दोषियों को हाईकोर्ट में अपील करने के लिये अंतरिम जमानत मिल गयी थी.