नई दिल्ली. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और कुलाधिपति को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने सोमवार को सुनवाई के बाद नोटिस का जवाब देने को कहा है. तीन सप्ताह के बाद दोबारा मामले की सुनवाई की जायेगी.
कोर्ट में कुलपति के वकील ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति के सात माह बाद परमिंदर कौशल को प्रोफेसर बनाया गया था. वहींं, पार्थी के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने अर्हता पूरी नहीं करने पर बीएयू के वीसी को हटाने के निर्देश दिये थे.
मालूम हो कि उत्तम कुमार ने बीएयू में कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. जिसमें कहा गया है कि बीएयू के कुलपति परमिंदर कौशल इस पद की अहर्ता नहीं रखते हैं.