नई दिल्ली: वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्रालय को पेंशन के बकाए भुगतान को किश्तों में करने की अधिसूचना को वापस लेना होगा. इस दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे. 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए.
पीठ ने मंत्रालय से परिपत्र को तुरंत वापस लेने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को पहले ये कदम उठाना होगा, इसके बाद ही केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने AG से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट मांगा है.
CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के अपने नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने को कहा. जिसमें कहा गया था कि OROP का बकाया का भुगतान चार किश्तों में किया.
एक नोट तैयार करने को कहा
पीठ ने अटार्नी जनरल को भुगतान कि जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा. इसमें बताया जाए कि कितना भुगतान बकाया है और इसे कितनी टाइमलाइन में चुकाया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
पीठ ने कहा कि हम चाहते है कि किसी प्रकार का वर्गीकरण होना चाहिए और पहले वृद्ध लोगों को बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए. मामला शुरू होने के बाद से अब तक चार लाख से अधिक पेंशनभोगियों की मृत्यु हो चुकी है. अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि केंद्र ने पूर्व सैनिकों को OROP के तहत बकाया पेंशन की एक किस्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन आगे के भुगतान के लिए के लिए कुछ और समय की जरूरत है.
बेंच ने वेंकटरमणि से कहा कि पहले वन रैंक वन पेंशन के बकाया भुगतान पर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें. फिर हम समय के लिए आपके आवेदन पर विचार करेंगे. बेंच ने ये भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का 20 जनवरी का नोटिफिकेशन उनके फैसले से पूरी तरह विपरीत था.
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