नई दिल्ली. भारत के महालेखाकार(सीएजी), निर्वाचन आयुक्त और मुख्य आर्थिक सलाहकार संबंधी नियुक्ति की जानकारी देने से केन्द्र सरकार ने मना कर दिया है. आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने कैबिनेट सचिवालय से इन पदों पर नियुक्ति विषयक अभिलेख मांगे थे.
कैबिनेट सचिवालय ने आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) का उल्लेख करते हुये सूचना देने से मना कर दिया. जबकि नूतन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को अनुचित बताया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) में वे सूचनाएं नहीं रोकी जा सकती हैं जिन पर निर्णय लिया जा चुका है.